देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा स्वास्थ्य, आवास, समान नागरिक संहिता और राज्य कर्मियों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
1. महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली, 2021 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। अब सुपरवाइजर पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के पदोन्नति कोटे को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पूर्व में निर्धारित 10 प्रतिशत कोटा भी अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कोटे में समाहित कर दिया गया है।
2. रायपुर क्षेत्र के फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन
कैबिनेट ने रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन की मंजूरी दी। अब इन क्षेत्रों में छोटे घरों (लो डेंसिटी हाउस) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति होगी। निर्माण के मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
3. स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक नियमावली में संशोधन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद एक बार जीवनकाल में पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति होगी। स्थानांतरण के बाद कर्मचारी अपने नए जिले के कैडर में सबसे जूनियर माने जाएंगे। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के बीच तथा मैदानी से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
4. समान नागरिक संहिता के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन
कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के अंतर्गत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में संशोधन को मंजूरी दी। अब नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए उनकी नागरिकता प्रमाणपत्र या भारत में 182 दिनों से अधिक प्रवास के प्रमाणपत्र को भी मान्य किया जाएगा। वहीं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र स्वीकार्य होगा।
5. राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ी अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
6. विधानसभा सत्रावसान निर्णय का संज्ञान
मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के निर्णय को कैबिनेट के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया गया।
7. राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र की तैयारी
राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किए जाने की तिथि निर्धारण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
8. राज्य सार्वजनिक उपक्रमों को लाभांश का 15 प्रतिशत सरकार को देना होगा
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कर पश्चात लाभ (Profit After Tax) का 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को प्रदान करेंगे।


